High Court Expresses Displeasure Over Delayed Map Approvals in Ranchi नगर निगम में 4 माह से एक भी नक्शा पास नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं नियुक्त हुए लीगल अफसर, Ranchi Hindi News - Hindustan
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नगर निगम में 4 माह से एक भी नक्शा पास नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं नियुक्त हुए लीगल अफसर

रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। चार माह से नक्शा स्वीकृति का काम ठप है, जिससे आम लोग और रियल एस्टेट डेवलपर्स परेशान हैं। कोर्ट ने सरकार को लीगल अफसर की...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 24 April 2025 08:33 PM
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नगर निगम में 4 माह से एक भी नक्शा पास नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं नियुक्त हुए लीगल अफसर

रांची, विशेष संवाददाता। रांची नगर निगम और आरआरडीए से चार माह से नक्शा पास नहीं किए जाने पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी और सरकार को रांची नगर निगम के लीगल अफसर की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने मौखिक कहा कि चार माह से नक्शा पास करने का काम बंद है। आम लोग परेशान हैं। लीगल अफसर की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई। नक्शों के त्वरित निष्पादन के लिए अदालत ने सरकार को लीगल अफसर की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी। सुनवाई के दौरान कंफडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से अधिवक्ता कुमार वैभव ने कोर्ट को बताया कि पिछले चार माह से रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृत करने का काम ठप है। इससे रियल एस्टेट सहित आमलोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची नगर निगम को निर्देश दिया जाए कि नक्शा स्वीकृति का कार्य जल्द शुरू किया जाए।

बदलाव पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नियम बदलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। एसओपी के तहत मैप स्वीकृत लीगल अफसर को देखना है। इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि नियम में जो बदलाव करना है, उसे जल्द करें और लॉ अफसर की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लें। पूर्व की सुनवाई में नये सॉफ्टवेयर के तीसरे स्टेज में बदलाव पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि तीसरे स्टेज में लीगल अफसर द्वारा कागजात की जांच कर अधिकतम सात दिनों में रिपोर्ट अग्रसारित की जाती थी। उस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अपर प्रशासक को कागजात जांच का जिम्मा क्यों दिया गया। कोर्ट ने रांची नगर निगम के प्रशासक को तत्काल सुधार कर जानकारी देने को कहा था। रांची नगर निगम की ओर से बताया गया था कि निगम के पास लॉ अफसर नहीं हैं। राज्य सरकार का नगर विकास विभाग ही लॉ अफसर नियुक्त कर सकता है।

निगम में नक्शे के 320 आवेदन लंबित

रांची नगर निगम में नक्शा पास करने के 320 आवेदन लंबित हैं। लॉ अफसर नहीं रहने के कारण नक्शा पास करने का काम ठप है। आवासीय समेत व्यावसायिक भवनों के भी नक्शे लंबित हैं। नक्शा लंबित रहने से निर्माण कार्य प्रभावित है और निर्माण से जुड़े लोगों के पास रोजी-रोजगार का भी संकट आ गया है।

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