Jharkhand Government Approves Rural Drinking Water Supply Policy-2025 ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू, Ranchi Hindi News - Hindustan
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ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू

कैबिनेट बैठक : कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति, रांची, जमशेदपुर सहित पांच जिलों में बनेंगे सात वन स्टॉप सेंटर, डीएमएफटी फंड, सीएसआर, वित्त आयोग के तहत स

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 8 May 2025 09:36 PM
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ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं संपोषण) नीति-2025 के गठन को स्वीकृति दे दी है। यह प्रस्ताव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का है। इसके तहत ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाों को अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत लागू करना है। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना और अन्य पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए ग्राम, पंचायत, प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था लागू की जाएगी। वर्तमान में राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था क्रियान्वित है।

अगर किसी एक पंचायत में योजना है, उसका जिम्मा पंचायत के पास होगा। वहीं, अगर दो या दो से अधिक पंचायतों में बहु ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना लागू है, तो वहां पर प्रखंड के प्रमुख अध्यक्षता समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके संचालन के लिए डीएमएफटी फंड, सीएसआर, वित्त आयोग के तहत स्वीकृति राशि का उपयोग किया जाएगा। कैबिनेट में राज्य में सात वन स्टॉप सेंटर योजना गठित करने की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर का गठन रांची में 2, जमशेदपुर में 2, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में 1-1 होगा। ........................................................ अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन ले जाने की मिली स्वीकृति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वंदना दादेल ने बताया कि जिला स्तर पर स्थानांतरण या अन्य नियुक्ति या प्रोन्नति की स्थिति में अनुसंधानकर्ता मोबाइल फोन को अपने साथ ले जा सकेंगे। स्थानांतरित जिला में प्रोन्नत पद पर अनुसंधानकर्ता के पद पर इसी फोन का उपयोग करेंगे। इसके लिए उसे ई-साक्ष्य ऐप स्थानांतरण पद की जानकारी देंगे। ...................................... शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्ताव पर अब निदेशक की अध्यक्षता में समिति करेगी विचार कैबिनेट में राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। अब सभी संवर्ग के शिक्षकों का उनके संवर्ग (विषयानुसार) के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ नियुक्ति के समान आरक्षण कोटि, समान वेतनमान, जेटीईटी की भाषा (जिनके मामले में लागू हो), के अनुसार प्राप्त पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर संबंधित निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ............................................ कैबिनेट में निम्न प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति - पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जन मन के तहत आदिम जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति। - कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों यथा पर्वत बिहार, जामताड़ा और सिसई (गुमला) को 10 प्लस 2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति। - झारखंड फर्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति। - झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति। - ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर नियुक्त 22 सहायक अभियंता एवं 65 कनीय अभियंता के पदों का तीन वर्ष के लिए (2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक, जो भी पहले हो) अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। -★ स्वर्गीय संगीता कुमारी (आईपीएस) के एयर एम्बुलेंस में खर्च हुए 6.40 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। - झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किए गए संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। - झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गई। ★- विजिलेंस क्लीयरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (वीसीआईएस) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। - चाईबासा अंचल अंतर्गत मौजा-गितिलपी में कुल रकबा 0.70 एकड़ पुरानी परती भूमि सहायक आसूचना ब्यूरो के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ सशुल्क स्थाई लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। - गढ़वा-चिनिया पथ कुल लंबाई (26.300 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए 123.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। - राज्य संचालित कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। - बजट सत्र 2025 के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

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