Jharkhand High Court Cancels FIR Against Sunil Kumar Under SC ST Act दुमका के तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का केस रद्द, Ranchi Hindi News - Hindustan
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दुमका के तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का केस रद्द

झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ मामला संज्ञानीय नहीं है। आदिवासी...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 24 April 2025 05:56 PM
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दुमका के तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का केस रद्द

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने प्राथमिकी रद्द की है। अदालत ने कहा है कि प्रार्थी के खिलाफ दर्ज मामले संज्ञेय नहीं है। इस कारण प्राथमिकी रद्द करना ही उचित होगा। सुनील कुमार पर दुमका जिले में एक आदिवासी महिला ने अक्तूबर 2023 को एसटी-एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें प्रार्थी पर आदिवासी कहने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप को सही पाया और सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी।

इसके खिलाफ प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि जिस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस एक्ट में प्रार्थी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रार्थी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी।

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