Jharkhand High Court Grants Provisional Bail to Former Bihar Minister in Asphalt Scam Case बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की औपबंधिक जमानत कंफर्म, Ranchi Hindi News - Hindustan
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बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की औपबंधिक जमानत कंफर्म

अलकतरा घोटाले से जुड़़ा है मामला, वर्ष 1997 में कागजों में ही अलकतरा की आपूर्ति हुई थी, सीबीआई कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को सुनायी है तीन-तीन साल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 6 May 2025 06:47 PM
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बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की औपबंधिक जमानत कंफर्म

रांची। विशेष संवाददाता अलकतरा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच अभियुक्तों की ओर से सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने सभी अभियुक्त को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से मिली औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) को कंफर्म किया। साथ ही इन्हें जुर्माने की राशि में से 50-50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके सचिव शहाबुदीन बेक, ट्रांसपोर्टर पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को मार्च में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी।

इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मामला वर्ष 1997 का है। कागज पर हुई थी 510 मीट्रिक टन अलकतरे की सप्लाई अलकतरा घोटाले का मामला वर्ष 1997 का है। 27.70 लाख रुपये का अलकतरा घोटाला हुआ था। 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई पथ निर्माण विभाग (हजारीबाग) को करनी थी, लेकिन सप्लाई नहीं की गयी थी। दस्तावेज में सप्लाई दिखाया गया था। इसके लिए पवन करियर नामक कंपनी से सप्लाई का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था।

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