JPSC Second Civil Service Recruitment Scam 40 Accused Seek Pre-Arrest Bail राधा प्रेम किशोर समेत 40 आरोपियों ने लगाई जमानत की गुहार, सुनवाई आज, Ranchi Hindi News - Hindustan
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राधा प्रेम किशोर समेत 40 आरोपियों ने लगाई जमानत की गुहार, सुनवाई आज

नियुक्ति घोटाला : 64 आरोपियों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम राहत की गुहार लगाई

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 14 April 2025 07:06 PM
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राधा प्रेम किशोर समेत 40 आरोपियों ने लगाई जमानत की गुहार, सुनवाई आज

रांची, संवाददाता। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले के आरोपियों ने अदालती दौड़ शुरू कर दी है। मामले में चार्जशीटेड 40 से अधिक आरोपियों ने अग्रिम राहत की गुहार लगाई है। इसमें करीब तीन दर्जन आरोपियों की याचिका मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। मामले में 64 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने अग्रिम राहत की गुहार लगाई है। अब तक मामले के आरोपी मौसमी नागेश, राम कृष्ण कुमार, राधा प्रेम किशोर, संगीता कुमारी, विकास कुमार पांडे, अरविंद कुमार सिंह, नंद लाल, डॉ. दीनानाथ सिंह, मुनिंद्र तिवारी, शिव बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह तोमर, डॉ. योगेंद्र सिंह, डॉ. ओंकार नाथ सिंह, डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला, अमर नाथ सिंह, डॉ. प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार पांडे, डॉ. दिवाकर लाल श्रीवास्तव, डॉ. अशोक कुमार सिंह, डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह, डॉ. बंशीधर पांडे, महेंद्र मोहन वर्मा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश सिंह, डॉ. शशि देवी, संतोष कुमार चौधरी, राजीव कुमार सिंह, सुदामा कुमार, शिवेंद्र, अमित कुमार, प्रमोद राम, प्रकाश कुमार, हरि शंकर मुंडा, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हरि शंकर बड़ाईक, राहुल जी आनंद जी, कुमुद कुमार, डॉ. शिशिर कुमार सिंह ने राहत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की है। अदालत ने बीते 7 मार्च को 26 भ्रष्ट अफसरों समेत 64 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। अदालत ने जिन लोगों पर संज्ञान लिया है, उनमें ऐसे नाम भी हैं, जो वर्तमान में प्रोन्नति पाकर डीएससी से एसपी बनकर जिला संभाल रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 12. साल बाद जांच पूरी करते हुए बीते अक्तूबर महीने में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत ने 90 दिनों तक आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश का इंतजार किया था।

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