जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के तीन आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज
रांची में जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के तीन आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी और विजय बहादुर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश...

रांची, संवाददाता। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के तीन आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी एवं विजय बहादुर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। दो आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात दोनों की याचिका खारिज कर दी। वहीं, विजय बहादुर सिंह की याचिका पर सुनवाई के पश्चात 10 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुरक्षित आदेश सुनाया। तीनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। मामले में अब तक अदालत ने 33 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
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