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जेपीएससी मेधा घोटाला: दो आरोपियों की याचिका खारिज, पांच की याचिका पर आदेश सुरक्षित

रांची की अदालत ने जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड सुर्दशन मुर्मू और स्मृता कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अन्य 11 आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, जिसमें अदालत ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 3 March 2025 10:30 PM
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जेपीएससी मेधा घोटाला: दो आरोपियों की याचिका खारिज, पांच की याचिका पर आदेश सुरक्षित

रांची, संवाददाता। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड सुर्दशन मुर्मू और स्मृता कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी। वहीं, रांची के एसी राम नारायण सिंह, एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक समेत 11 आरोपियों द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें से पांच आरोपियों राजेश्वर नाथ आलोक, पूनम कच्छप, अनिल कुमार यादव, डॉ. समृता कुमारी, डॉ. सिकरादास तिर्की की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत आदेश 5, 11 और 12 मार्च को सुनाएगी। रांची के एसी राम नारायण सिंह की याचिका पर सुनवाई जारी रही। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह, बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। मामले में अब तक अदालत ने 13 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

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