आरटीई के लिए अब 10 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन
रांची के निजी स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी गई है। बीपीएल परिवार के बच्चों को 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला मिलेगा। नए...

रांची, वरीय संवाददाता। रांची के निजी स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाते हुए 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इससे पहले 31 मार्च तक आवेदन की तिथि निर्धारित थी। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने तिथि बढ़ाने की घोषणा की। आरटीई के तहत 25% आरक्षित सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए नए पोर्टल www.rteranchi.in पर आवेदन किया जा सकता है। विभाग की एडवाइजरी के अनुसार एक, तीन और अधिकतम छह किमी की दूरी वाले चिह्नित स्कूलों में ही आवेदन किए जा सकेंगे। कोई अभिभावक नजदीक का स्कूल छोड़ 6 किमी के दायरे वाले स्कूल में आवेदन करेगा तो ये अमान्य होगा।
अभिभावकों के लिए हेल्प डेस्क बनाया
अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने हेल्प डेस्क भी बनाया है। जिला समाहरणालय परिसर ब्लॉक ए, समाहरणालय स्थित डीएसई कार्यालय (कमरा 113) और झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय डोरंडा में हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहां अभिभावकों को आवेदन करने में मदद भी की जा रही है।
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