सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट में दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा 4% कोटा, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुसार , आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए इस कोटे के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिव्यांगजनों को केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट सिस्टम में 4% कोटा देने का फैसला किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम बताया है। मंत्रालय ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है। इन लोगों को सामान्य पुल के तहत ये आरक्षण दिया गया है।
अब, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलॉट होने वाले सरकारी आवासों में दिव्यांग कर्मियों को चार फीसदी आरक्षण मिल सकेगा। इससे दिव्यांग कर्मियों को न केवल सहूलियत होगी बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुलभता की दिशा में उनके लिए यह एक अहम कदम होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुरूप, संपदा निदेशालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के आवासीय परिसरों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यह पहल न केवल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार के समर्पण भाव को दर्शाती है, बल्कि एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।