मुझे उनकी भाषा से घिन आ रही है, रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में बोले
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इलाहाबादिया के खिलाफ कोई अलग-अलग FIR नहीं, सिर्फ दो हैं। साथ ही कहा कि वह दोनों ही मामलों में खुद का बचाव कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को राहत तो मिल गई है, लेकिन अदालत ने गंदे जोक को लेकर फटकार भी जमकर लगाई है। इतना ही नहीं खुद उनके वकील एडवोकेट डॉक्टर अभिवन चंद्रचूड़ ने भी जवाब दिया कि उन्हें 'भाषा से घिन' आ रही है। YouTube के एक शो 'India's Got Latent' के एपिसोड में पहुंचे इलाहाबादिया ने माता-पिता को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वह विवादों में हैं।
क्या बोले वकील
सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर शामिल थे। सुनवाई की शुरुआत में एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाबादिया को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं...। जुबान काटने पर 5 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है। पूर्व पहलवान ने कहा है कि उसे किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा।'
जस्टिस कांत ने कहा, 'क्या आप उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा का बचाव कर रहे हैं।' इसपर एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा, 'कोर्ट का एक अधिकारी होने के नाते मुझे इस्तेमाल की गई भाषा पर घिन आ रही है।' बेंच ने कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा प्रथम दृष्टया अश्लीलता लग रही है। जस्टिस कांत ने कहा, 'अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है? आप कभी भी अपनी अश्लीलता दिखा सकते हैं।'
FIR पर क्या बोली अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इलाहाबादिया के खिलाफ कोई अलग-अलग FIR नहीं, सिर्फ दो हैं। साथ ही कहा कि वह दोनों ही मामलों में खुद का बचाव कर सकते हैं। बेंच ने कहा, 'अगर दो या तीन FIR हैं तो आप खुद का बचाव कर सकते हैं। एक बार बहुत सारी FIR में उलझ जाएं, तो आपको अपना बचाव करने के अधिकार मुश्किल होती है।'
कोर्ट ने आगे कहा, 'ऐसे में कोर्ट को आपकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वादी सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोर्ट ऐसे मामलों में दखल दे सकता है।'
धमकियों पर कोर्ट का रुख
एडवोकेट चंद्रचूड़ ने बताया, 'एक आरोपी को एसिड अटैक की धमकी मिल रही है।' इसपर अदालत ने कहा, 'ठीक है। धमकियां हर रोज मिलती हैं। सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है।' एडवोकेट ने जुबान काटने वाली बात कही, तो कोर्ट ने कहा, 'तो क्या हुआ। आपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कहीं और अब इसपर आपको धमकियां मिल रही हैं...।'
ये राहत मिली
इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इंडियाज गॉट लेटेंट के आधार पर आगे FIR दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट ने ठाणे पुलिस के पास उन्हें पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। इसके अलावा वह कोर्ट की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।