गाजीपुर वाले घर में रुक सकते हो लेकिन...मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को SC से राहत
बीएसपी विधायक और दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाजीपुर वाले घर पर रुकने की इजाजत दे दी है।

दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके गाजीपुर स्थित आवास पर रुकने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि वह गाजीपुर स्थित अपने मकान में ज्यादा से ज्यादा तीन दिन और तीन रात ही रह सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान वह कोई भी जनसभा नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित अपने अवासा में रह सकते हैं। इसके अलावा अपनी विधानसभा में दौरा करने से पहले उन्हें अधिकारियों से इसकी इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत के वह उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जा सकते। अदालत में पेश होने से पहले वह पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी द्वारा जमानत की शर्तों के पालन को लेकर पुलिस से डेढ़ महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अब्बास अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट के अलावा अन्य सभी मामलों में जमानत दी गई है। बीते साल दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनपर आरोप था कि वह वित्तीय फायदे के लिए गिरोह बना रहे हैं।
बीते दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जेल में पिता मुख्तार की मौत मामले में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फािल की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मुख्तार अंसारी प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टरों में एक थे। उनपर 65 केस दर्ज थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड, जेलर मर्डर केस जैसे गंभीर अपराध भी उनमें शामिल थे। 28 मार्च 2024 को जेल में ही उनकी मौतहो गई थी।