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दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों को फ्लैट खाली करने का फरमान, DDA का नोटिस

डीडीए की ओर से दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को अपने फ्लैट खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 22 April 2025 08:20 PM
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दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों को फ्लैट खाली करने का फरमान, DDA का नोटिस

दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को अपने फ्लैट खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। डीडीए ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे जल्द से जल्द अपने फ्लैट खाली कर दें। फ्लैट खाली करने की समय सीमा 23 मार्च बीत चुकी है। डीडीए ने संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं के कारण 336 फ्लैट वाले आवासीय परिसर को खतरनाक इमारत के रूप में पहचान किया था।

इसके ध्वस्तीकरण के लिए ई-टेंडर 17 मार्च को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद प्राधिकरण ने निवासियों को खाली करने के लिए एसओपी जारी की। डीडीए ने 15 अप्रैल के नोटिस में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी रहने वाले 23 दिसंबर, 2024 और 23 मार्च, 2025 के बीच अपने फ्लैट खाली कर दें। डीडीए का कहना है कि फ्लैट खाली करने की यह अवधि अब समाप्त हो गई है।

डीडीए ने अपने नोटिस में लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द फ्लैट खाली कर देने को कहा है। लोगों से इमारत के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के लिए समय देने की अपील की गई है। इसने आरडब्ल्यूए को समय पर खाली कराने के लिए सभी निवासियों के साथ समन्वय करने को कहा है। डीडीए ने कहा है कि इमारत का दोबारा निर्माण और सुविधा राशि का दावा करने की प्रक्रियाओं के बारे में आगे की जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी।

डीडीए ने यह भी कहा कि वह किराये के रूप में आर्थिक मदद देने के लिए अदालत के निर्देश का पालन करेगी। हालांकि डीडीए फैसले के कुछ पहलुओं पर अपील करने की योजना बना रहा है। इस बीच आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राकेश ने कहा कि 111 निवासी पहले ही अपने फ्लैट खाली कर चुके हैं लेकिन उनसे जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं किया गया है। इन लोगों को किराया मुआवजा नहीं मिला है।