Delhi EV Policy 2.0 : दिल्ली कैबिनेट की बैठक आज, EV पॉलिसी 2.0 को मंजूरी संभव
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट में ई-वाहन नीति 2.0 के ड्राफ्ट पॉलिसी पर चर्चा होगी। अगर सबकुछ ठीक रहा तो थोड़े-बहुत बदलाव के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी।

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) के ड्राफ्ट पॉलिसी पर चर्चा होगी। अगर सबकुछ ठीक रहा तो थोड़े-बहुत बदलाव के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद इसे जनता से आपत्ति व सुझाव के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ई-वाहन नीति 2.0 के प्रस्तावित नियमों की मानें तो दिल्ली में सीएनजी ऑटो को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी।
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति को दिल्ली सरकार जल्द ही घोषित कर सकती है। ईवी नीति 2.0 के मसौदे के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट रिन्यू नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा।
नीति के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं।
नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी जिससे वे बैटरी से चल सकें।
ड्राफ्ट नीति में एक सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी प्रकार, समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस चार बसें खरीदेंगे।
साथ ही, निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से दो गाड़ियां हों। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी।