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शादी के मामलों में एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें; दिल्ली हाई कोर्ट की वकीलों को सलाह

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वैवाहिक विवादों में वकीलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने और उन्हें भड़काने के बजाय समाधान के लिए ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने वैवाहिक विवादों में टिप्पणी की कि मुकदमेबाजों को भावनात्मक आघात होता है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईThu, 10 April 2025 05:58 PM
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शादी के मामलों में एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें; दिल्ली हाई कोर्ट की वकीलों को सलाह

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वैवाहिक विवादों में वकीलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने और उन्हें भड़काने के बजाय समाधान के लिए ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने वैवाहिक विवादों में टिप्पणी की कि मुकदमेबाजों को भावनात्मक आघात होता है,उनका निजी जीवन ठहर जाता है और वह उनकी निराशा और खीझ से अवगत है।

पीठ ने आगे कहा कि हालांकि शांति और अमन अत्यंत आवश्यक हैं और ऐसे मामलों में मुकदमेबाजों का आचरण कानून में निर्धारित सीमाओं को पार नहीं कर सकता। 7 अप्रैल को पारित एक आदेश में अदालत ने कहा,"ऐसे मामलों में वकीलों की न केवल अपने मुवक्किल के प्रति बल्कि अदालत और समाज के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी है। शांति और अमन अत्यंत आवश्यक हैं। वकीलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने और उन्हें भड़काने के बजाय विवादों के समाधान के लिए ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए।"

अदालत ने आगे कहा,"ऐसे मामलों में आरोप बहुत व्यक्तिगत रूप से लिए जा सकते हैं,जिससे मुवक्किल विपक्षी वकीलों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं,हालांकि इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अंततः,ऐसे मामलों में मुकदमेबाजों का आचरण कानून में निर्धारित सीमाओं को पार नहीं कर सकता।"अदालत ने यह टिप्पणी एक पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए की,जो उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को देना होगा,क्योंकि उसने परिवार न्यायालय में दुर्व्यवहार किया था, जिसमें पत्नी के वकील को गाली देना भी शामिल था।

एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए,जिसमें उसने पति के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उसे छह महीने की जेल की सजा देने की मांग की थी, पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय और परिवार अदालतों में कार्यवाही के दौरान कई घटनाएं हुई थीं,लेकिन पूरी तरह से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उसे इस तरह का व्यवहार करने के लिए उकसाया था। अदालत ने कहा कि अगर पत्नी के वकील के खिलाफ कोई आरोप थे,तो पति को उचित कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था और अदालत में गाली देना स्वीकार्य नहीं होगा। जुलाई 2024 में, पति ने कथित तौर पर एक परिवार न्यायालय में वकील को गालियां दी थीं, जिससे हंगामा मच गया था।

यह रिकॉर्ड में आया कि उसने न केवल पत्नी के वकील के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कार्यवाही को नीचा दिखाया,बल्कि न्यायाधीश के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कहीं। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवाद पार्टियों के वकीलों के बीच एक खराब झगड़े में बदल गया। मामले की पृष्ठभूमि,पति द्वारा व्यक्त किए गए पश्चाताप और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके एक बीमार पिता हैं,अदालत ने पति को फटकार लगाई और उसे पत्नी के वकील से मौखिक माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया,"फटकार और माफी के अलावा,प्रतिवादी (पति) याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का जुर्माना भी देगा।" अदालत ने उसे अपने नाबालिग बच्चों का गुजारा भत्ता और स्कूल की फीस जारी रखने का भी आदेश दिया।