एल्विश यादव के फोन से खुलेंगे 'जहरीले राज'? नोएडा पुलिस कर रही मोबाइल डेटा रिकवर करने की तैयारी
रेव पार्टियोंं में नशे के लिए सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अभी कम खत्म होती नहीं दिख रही हैं। नोएडा पुलिस एल्विश के मोबाइल फोन के डेटा की रिकवरी के लिए एक बार फिर गाजियाबाद के निवाड़ी लैब प्रबंधन को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है।

रेव पार्टी आयोजित करने और नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अभी कम खत्म होती नहीं दिख रही हैं। नोएडा पुलिस एल्विश यादव के मोबाइल फोन के डेटा की रिकवरी के लिए एक बार फिर गाजियाबाद के निवाड़ी लैब प्रबंधन को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सांपों की तस्करी मामले में अभी तक एल्विश यादव समेत तीन आरोपियों के मोबाइल फोन की डेटा रिकवरी रिपोर्ट नहीं मिली है। रेव पार्टी आयोजित करने और इसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-49 थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले की जांच ईडी समेत अन्य एजेंसी अभी भी कर रही हैं।
पुलिस अधिकारियों का दावा है कि लैब प्रबंधन ने आगामी 15 दिनों में यूट्यूबर समेत अन्य के मोबाइल की डेटा रिकवरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही है।
बता दें कि, भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए 150 सवालों की सूची बनाई थी। एक अधिकारी ने बताया था कि पूछताछ के दौरान जैसे ही अधिकारियों ने उससे सांपों के जहर की रेव पार्टियों में आपूर्ति करने के मामले में उसकी कथित संलिप्तता पर सवाल पूछा तो वह एकदम शांत हो गया और उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। पुलिस के अनुसार एल्विश ज्यादातर सवालों का जवाब ‘हां’ और ‘नहीं’ में देता रहा।
एल्विश यादव 3 नवंबर 2023 को नोएडा सेक्टर-49 थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद छह आरोपियों में से एक है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 284 (जहर से संबंधित लापरवाही भरा आचरण) और 289 (जानवरों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।
गवाह को धमकाने के आरोप में भी दर्ज हुई थी एफआईआर
बीते जनवरी महीने में नोएडा रेव पार्टी मामले में एक गवाह को धमकाने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया था कि 24 जनवरी को अदालत द्वारा आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।
‘पीपल फॉर एनिमल’ (पीएफए) के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता, एल्विश यादव द्वारा नोएडा में आयोजित पार्टी में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल से जुड़े मामले में गवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया था एल्विश और उसके समर्थक 10 मई 2024 कई गाड़ियों में सवार होकर राज नगर एक्सटेंशन स्थित उनकी सोसायटी में आए थे और उन्हें धमकी दी। गुप्ता ने दावा किया था कि उन्होंने इस बारे में नंदग्राम पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। सौरभ के भाई गौरव गुप्ता ने एल्विश के खिलाफ नवंबर 2023 में नोएडा में एक पार्टी में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।
सौरभ ने आरोप लगाया था कि जब से नोएडा में मामला दर्ज हुआ है तभी से एल्विश, हम दोनों भाइयों को झूठे मामले में फंसाने या दुर्घटना कराकर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। एल्विश यादव सोशल मीडिया के जरिये रोजाना धमकी दे रहा है।