साधारण सी दिखने वाली इस घड़ी की वजह से गिरफ्तार हुआ शख्स, कीमत इतनी कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल
आगे की जांच के दौरान तस्करी की गई घड़ी के एक भारतीय खरीदार को 50 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा गया। खरीदार ने माना कि यह नकदी तस्करी की गई घड़ी के आंशिक भुगतान के रूप में लाई गई थी।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने हाल ही में एक पुरुष यात्री को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक लग्जरी ब्रांड की बेहद कीमती कलाई घड़ी बरामद हुई। जिसके बाद उसके खिलाफ तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 47 वर्षीय आरोपी के पास से अधिकारियों ने पैटेक फिलिप ब्रांड की एक घड़ी जब्त की, जिसका बाजार मूल्य लगभग 83 लाख रुपए है। साथ ही उसकी निशानदेही पर ऐसी ही घड़ियों को खरीदने वाले एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने 50 लाख रुपए की नगदी जब्त करने में सफलता पाई।
अधिकारियों ने बताया कि घड़ी तस्करी कर लाने वाले आरोपी यात्री के पास हांगकांग का पासपोर्ट है और वह 4 मई को हांगकांग से IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंचा था। आरोपी यात्री ने बताया कि कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए वह उस घड़ी को सामान में छुपाकर हांगकांग से दिल्ली लाया था।
पूछताछ के दौरान, यात्री ने इससे पहले भी चार घड़ियों की तस्करी करने की बात कूबल की, साथ ही बताया कि तस्करी की गई उन घड़ियों का कुल मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए था। आगे की जांच में इन घड़ियों को मंगवाने वाले दो भारतीय ग्राहक भी पकड़े गए, जिन्होंने एक ही यात्री से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की तस्करी की गई घड़ियां प्राप्त करने की बात मानी।
इसके बाद अधिकारियों ने तस्करी की गई घड़ी के एक भारतीय खरीदार को 50 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ लिया। खरीदार ने माना कि यह नकदी तस्करी की गई घड़ी के आंशिक भुगतान के रूप में लाई गई थी। आगे उसने दोनों रिसीवर के साथ नियमित संपर्क में रहने की बात स्वीकार की और तस्करी की गई घड़ियों की खरीद और भारत में अपने ग्राहकों को सौंपने में अपनी मिलीभगत की पुष्टि की।
इस बारे में आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम की एडिशनल कमिश्नर मयूशा गोयल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब्त हुई ‘पैटेक फिलिप’ कंपनी की घड़ी और 50 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है। साथ ही यात्री और रिसीवर को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।