प्रणव रॉय के खिलाफ चल रहे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल
सीबीआई ने एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों प्रणय और राधिका रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। 48 करोड़ रुपये के नुकसान के मामले में ठोस सबूत नहीं मिले। यह मामला 2017 में शुरू हुआ था,...

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। सीबीआई ने मंगलवार को एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि उसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ऋण के निपटान में हुए 48 करोड़ रुपये के नुकसान के मामले में कानूनी रूप से ठोस सबूत नहीं मिल सके। यह मामला 2017 में शुरू हुआ था। सीबीआई ने क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के एक व्यक्ति संजय दत्त की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि रॉय से जुड़ी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया बुल्स से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। प्राइवेट लिमिटेड एक सार्वजनिक खुली पेशकश के माध्यम से एनडीटीवी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी। आरआरपीआर होल्डिंग्स ने इंडिया बुल्स से ऋण चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 375 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रॉय दंपती ने इस ऋण के लिए अपनी पूरी शेयरधारिता गिरवी रख दी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट करने में विफल रहे।
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