नेशनल हेराल्ड मामले में 21 मई तक टली सुनवाई
नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 21 मई तक टाल दी गई है। अदालत ने सह-आरोपी सैम पित्रोदा को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा। ईडी ने मामले में आरोपपत्र...

- सैम पित्रोदा को गुरुवार को ही ईमेल के जरिए भेजा गया नोटिस, अगली तारीख पर संज्ञान लेगी अदालत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई को 21 मई तक के लिए टाल दिया है और कहा कि 22 मई को भी सुनवाई जारी रहेगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि सह-आरोपी सैम पित्रोदा को गुरुवार को ही ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है, इसलिए अगली तारीख पर आरोपपत्र पर संज्ञान लेना उचित होगा।
जब मामले के शिकायतकर्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी के आरोपपत्र की कापी मांगी, तो अदालत ने सबसे पहले ईडी का पक्ष सुनने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत से सभी प्रतिवादियों को मामले में अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने बीते शुक्रवार को मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ---------- नौ अप्रैल को ईडी ने दायर किया था आरोपपत्र ईडी ने नौ अप्रैल को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों सहित अन्य व्यक्तियों के भी नाम शामिल थे। यह आरोपपत्र धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धारा तीन के तहत परिभाषित धनशोधन के अपराध का उल्लेख किया गया, जिसे धारा 70 के साथ पढ़ा गया है और जो कि धारा चार के तहत दंडनीय है। ईडी ने वर्ष 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।
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