आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार बरी
साकेत जिला अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे...

- साकेत जिला अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए चारों आरोपियों को बरी किया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में साकेत जिला अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पूरन, मुरारी, राजो और मुरारी को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। यह मामला वर्ष 2013 का है। मामले में मृतक राम प्रकाश की मां मुन्नी देवी की शिकायत के अनुसार मृतक ने आत्महत्या कर ली थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी बहू अनीता का अपने जीजा के छोटे भाई अर्जुन के साथ अवैध संबंध थे। शिकायत के बाद भी ससुराल पक्ष ने उसकी कोई सहायता नहीं की। जिस बात से मृतक में नाराजगी थी। मां ने आरोपियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके बेटे को इस हद तक परेशान किया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया।
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