पति के पास बहुत पैसा, कोर्ट ने मुआवजा राशि एक करोड़ की
एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में एक महिला को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि महिला के पति के पास अच्छी वित्तीय स्थिति है और उसने 20 साल तक यातना सहन...

यहां की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। अदालत ने कहा कि महिला के पति के पास बहुत सारा पैसा है। कोर्ट ने पाया कि महिला का पति, जो एक लिफ्ट कंपनी चलाता है, और उसका परिवार ‘करोड़पति है। अदालत ने मुआवजे के अलावा महिला और उसकी बेटी को दिए जाने वाल मासिक भरण-पोषण भी एक लाख रुपये से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कहा कि पति के साथ रहने के दौरान शिकायकतकर्ता को जिस ‘शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
पांच लाख का मुआवजा कम था पिछले महीने पारित अपने आदेश में, अतिरिक्त सेशन जज (डिंडोशी कोर्ट) एस. जे. अंसारी ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए का शुरुआती मुआवजा कम था, यह देखते हुए कि महिला ने 20 साल तक ‘यातना और अपमान सहा। महिला ने शोषण का आरोप लगाया 41 वर्षीय गृहिणी पीड़िता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित फरवरी 2020 के मुआवजे के आदेश को चुनौती दी थी। उसने दिसंबर 1997 में अपनी शादी के बाद से अपने पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के लंबे इतिहास का आरोप लगाया। पति ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचता व्यक्ति ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी के ‘व्यवहार का शिकार हो रहा था और उसकी वित्तीय स्थिति अब ‘अनिश्चित हो गई है। पति ने कहा कि वह अपने और अपने जुड़वां बेटों के रहने के लिए किराए का भुगतान करता है, और वह उनकी शिक्षा और रहने के खर्चों का ख्याल रखता है, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पति और उसका परिवार करोड़पति : अदालत अदालत ने कहा कि पति 2012 में 1 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने की स्थिति में है, और वर्तमान में एक लिफ्ट कंपनी चला रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत पैसा होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि व्यक्ति और उसका परिवार ‘करोड़पति है।
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