पांच वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
कड़कड़डूमा अदालत ने पांच वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोषी को नरमी का हकदार नहीं है।...

- अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने पांच वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर नारायणन की अदालत ने दोषी देवेंद्र को पास्को अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता एक मासूम बच्ची थी, जिसके साथ दोषी ने यौन उत्पीड़न किया। मामला अपराध को कम करने वाले कारकों से कहीं अधिक हैं। दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
------------
छत पर खेलने गई थी बच्ची, दोषी ने तभी किया दुष्कर्म
यह मामला साल 2020 का है। पांच वर्षीय बच्ची अपने घर की छत पर खेलने गई थी। उस दौरान व्यक्ति छत पर पुताई कर रहा था। वहीं पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मुख्य अभियोजक मसूद अहमद ने अदालत से निवेदन किया कि दोषी को सख्त सजा दी जानी चाहिए।
--------
पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर सजा देने की रखी थी मांग
दोषी के वकील ने अदालत को बताया कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है। मामले के ट्रायल के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मां 50 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। सात बहन-भाई हैं। वह पुताई कर दिन के 400 से 500 रुपये कमाता। दिल्ली में उनकी कोई संपत्ति नहीं है। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला है। वकील ने अदालत से कहा था कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर व्यक्ति को सजा सुनाई जाए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।