कमलेश प्रजापित मुठभेड़ में दो एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश
जोधपुर में 2021 के कमलेश प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अदालत ने दो पुलिस अधीक्षकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मृतक की पत्नी जसोदा ने आरोप लगाया कि उनके पति को तत्कालीन...

जोधपुर, एजेंसी वर्ष 2021 के कमलेश प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में अदालत ने दो पुलिस अधीक्षक पर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीबीआई से तत्कालीन राजस्व मंत्री की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। इसके खिलाफ मृतक कमलेश प्रजापति की पत्नी जसोदा ने याचिका लगाई थी। जसोदा का आरोप है कि प्रजापति को तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के आदेश पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।
मामले पर विशेष अदालत में सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट अनुभव तिवारी ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले में पाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत व बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा पर हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीबीआई को उस समय के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी, जोधपुर के पुलिस महा निरीक्षक नवज्योति गोगोई व अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दो महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
पुलिस का दावा था कि प्रजापति 22 अप्रैल 2021 को एक मुठभेड़ में मारा गया था जिसके बाद प्रजापति के परिजनों व समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मई 2021 में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी।
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