छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 13.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने छह साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया था, जोकि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की थी। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने कहा कि निर्भया, कठुआ दुष्कर्म और हत्या जैसे कुछ मामले मीडिया में काफी छाए रहे थे। इन मामलों के बाद मौजूदा कानून में कुछ संशोधन किए गए। अदालत ने कहा कि दोषी को उसके अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
अदालत ने पीड़िता को साढ़े 13 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोषी धर्मेंद्र उर्फ बाबा को पाक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और आईपीसी की धारा 376(3) व 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीषा सिंह ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। इसलिए दोषी को शेष जीवन के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जानी चाहिए।
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