यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने सोमनाथ भारती को अधिक साक्ष्य पेश करने की दी अनुमति
राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती को 2014 के यौन उत्पीड़न मामले में अपनी सफाई के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। अदालत ने भारती की याचिका को मंजूर...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती को वर्ष 2014 के एक यौन उत्पीड़न मामले में अपनी सफाई में अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने यह आदेश भारती की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के नवंबर 2024 में दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अतिरिक्त साक्ष्य रिकार्ड पर लाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण याचिका को मंजूर किया जाता है। याची को उसके आवेदनों के अनुरूप बचाव पक्ष में और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
भारती जो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनमें सात वीडियो क्लिप शामिल हैं। इनमें कथित तौर पर दिल्ली, विशेषकर मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन क्षेत्र में 'देह व्यापार की व्यापकता' पर मीडिया रिपोर्टिंग या इस प्रवृत्ति को रोकने के उनके प्रयासों को दिखाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें मालवीय नगर थाने में दर्ज एक अलग प्राथमिकी से जुड़े दस्तावेज भी रिकार्ड पर लाने की अनुमति दी है। ------- यह है पूरा मामला यह मामला 15-16 जनवरी 2014 की रात की एक अफ्रीकी महिला की शिकायत पर आधारित है। महिला ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोग उनके किराये के मकान में घुस आए। उन्हें डराया व धमकाया, उनके साथ अभद्रता की, उनके शरीर को अनुचित तरीके से छुआ, नस्लभेदी टिप्पणियां कीं और देश छोड़ने की धमकी दी। इस मामले में आईपीसी की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करना) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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