संसद सुरक्षा सेंध : आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह से नहीं कर सकते
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद भवन की सुरक्षा को लेकर कहा कि कोई भी वहां शरारत नहीं कर सकता। अदालत ने 2023 में संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपियों को भगत सिंह से तुलना करने से रोका। जमानत याचिकाओं पर...

संसद भवन को भारत का गौरव बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी वहां शरारत नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए गिरफ्तार आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह जैसे शहीदों से नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायामूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि आरोपी व्यक्तियों पर यूएपीए के तहत मामला क्यों दर्ज किया गया। पीठ ने कहा कि कोई भी संसद भवन में शरारत या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि संसद देश का गौरव है।
इसलिए यह सवाल नहीं उठाया जा रहा कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करना गलत है। बस यह पूछा जा रहा है कि क्या कानून के अन्य प्रावधान के तहत मामला चलाया जा सकता था? पीठ इस मामले में आरोपी नीलम आजाद व महेश कुमावत की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने जांच एजेंसी से कहा कि वह इस मसले पर विस्तृत जानकारी दें कि यूएपीए के अलावा कोई और धारा लगाकर मुकदमा चलाना उचित था या नहीं। बहरहाल मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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