इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए भारतीयों को कानूनी सहायता दे सरकार: कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को कानूनी सहायता देने के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया। न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को भी मामले को राजनयिक स्तर पर...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया कि वह विदेश में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को इलाज के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता मुहैया कराए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दोषी भारतीयों के जीवनसाथियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने विदेश मंत्रालय को मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से भारत में दोषियों एवं उनके परिवारों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने को भी कहा है। मालूम हो कि राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन एवं गोविंदसामी विमलकांधन को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस मालवाहक जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
तीनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि उन्हें हाल ही में इंडोनेशिया के तंजुंग बलाई करीमुन जिला न्यायालय ने मादक पदार्थ कानून के उल्लंघन के लिए मौत की सजा सुनाई है। पीठ ने आदेश दिया है कि इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि दोषी भारतीय नागरिकों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व दिया जाए। अपीलीय उपायों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें उचित सहायता प्रदान की जाए। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विदेश मंत्रालय को भी लागू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या द्विपक्षीय समझौतों के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंडोनेशियाई सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं की अपील याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे लोग सिंगापुर में शिपिंग कंपनी में काम करते थे। उनके पास सीमित साधन थे। उन्होंने बताया कि अपीलीय उपाय को आगे बढ़ाने की सीमा अवधि बहुत सख्त है। आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है। याचिका में दूसरे देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास को मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को इंडोनेशियाई अदालत के फैसले की प्रति 29 अप्रैल को मिली। मामले की सुनवाई 6 मई को होगी।
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