Delhi High Court Dismisses Petition Challenging Chirag Paswan s Election from Hajipur चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती संबंधी याचिका खारिज, Delhi Hindi News - Hindustan
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चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती संबंधी याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। याचिकाकर्ता...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 30 April 2025 08:33 PM
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चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) के अध्यक्ष चिराण पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने चिराग पासवान के सांसद के तौर पर निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि लोकसभा का यह चुनाव बिहार के हाजीपुर सीट पर हुआ था। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय को इस निर्वाचन संबंधी याचिका पर सुनवाई करने व निर्णय सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिका को उसके अधिकार क्षेत्र में दाखिल किया जाना उचित होगा।

अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई करना कानून संगत नहीं है और ना ही सही तथ्य वहां तक पहुंचाए जा सकते हैं। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह कानून के अन्य उपायों को अपना सकता है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह प्रिंस राज व उनके सहयोगियों के कहने पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उस मामले में उनके चचेरे भाई चिराग पासवान भी शामिल थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया था। याचिका में कहा गया है कि गलत हलफनामा दाखिल करना या आपराधिक मामलों के संबंध में हलफनामे में कोई जानकारी छुपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए का उल्लंघन है। इसके लिए छह महीने की कैद का प्रावधान है।

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