निगम ने मलबा निस्तारण के लिए 106 स्थल निर्धारित किए
दिल्ली नगर निगम ने निर्माणाधीन मलबे के लिए 106 स्थानों को निर्धारित किया है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे मलबा केवल इन स्थानों पर डालें। अनधिकृत स्थानों पर मलबा डालने पर 5,000 से 50,000 रुपये का...

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में निर्माणाधीन मलबे को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 106 स्थल तय किए। इन तय किए गए स्थानों पर निर्माणाधीन मलबे को डालने के लिए निगम प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व अन्यों को कहा है। इन सभी की सूची निगम ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है। तय किए गए स्थानों पर निर्माणाधीन मलबे को नहीं डाला गया और अवैध रूप से अनधिकृत स्थानों पर मलबा डाला गया। तब निगम प्रशासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पांच हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है। लोगों से अपील की गई है कि वह तय किए गए 106 स्थानों पर ही निर्माणाधीन मलबा डाले। साथ ही निर्माणाधीन मलबा (सी एंड डी) कचरे को निगम के सी एंड डी प्लांट तक पहुंचा दें। इन प्लांट की क्षमता 300 मीट्रिक टन से अधिक है। लोग अपने मलबे के कचरे को निगम के बुराड़ी, रानीखेड़ा, बक्करवाला और शास्त्री पार्क में स्थित सीएंडी प्लांट में पहुंचाएं। इसके जरिए सी एंड डी कचरे का निपटान कर उसे रिसाइकल किया जा सकेगा।
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