बाल्यान की जमानत अर्जी का पुलिस ने किया विरोध
दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया। मकोका की धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जो गैंगस्टर कपिल सांगवान के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा है। बाल्यान के...

मकोका मामला नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू अदालत में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ मकोका की धारा तीन और चार के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा है। वहीं, बाल्यान के वकील ने कहा कि मकोका के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी वैध नहीं थी। इसलिए पूरी कानूनी कार्रवाई ही अवैध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।
ऐसे में बाल्यान को जमानत मिलनी चाहिए। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने पुलिस की दलीलें सुनने के लिए मंगलवार को अगली सुनवाई तय की है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मई की शुरुआत में नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
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