EPFO Increases Withdrawal Limit to 5 Lakhs for Members New Auto Settlement Process Introduced पीएफ से एकमुश्त पांच लाख निकाल सकेंगे, Delhi Hindi News - Hindustan
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पीएफ से एकमुश्त पांच लाख निकाल सकेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों के लिए निकासी सीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय 28 मार्च को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया। ईपीएफओ सदस्य अब...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 31 March 2025 06:52 PM
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पीएफ से एकमुश्त पांच लाख निकाल सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों के लिए खाते से निकासी की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113 वीं बैठक में इस ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाने मंजूरी दे दी थी। यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुई थी, जिसमें ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने भाग लिया था। बता दें कि मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक ईपीएफओ सदस्य यूपीआई और एटीएम से पीएफ से रकम निकाल सकेंगे। सीबीटी की मंजूरी के बाद ईपीएफओ सदस्य पांच लाख रुपए तक का पीएफ भी निकाल सकते हैं। ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम को सबसे पहले 2020 में शुरू किया गया था, उस समय इसकी सीमा कुल 50 हजार रुपए थी। मई 2024 में, ईपीएफओ ने अग्रिम दावा सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था।

ईपीएफओ ने तीन और श्रेणियों शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों के ऑटो मोड सेटलमेंट की भी शुरुआत की है। इससे पहले, सदस्य केवल बीमारी/अस्पताल में भर्ती होने के उद्देश्य से अपना पीएफ निकाल पाते थे। इसके तहत सिर्फ तीन दिन में भुगतान कर दिया जाता है।

ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान छह मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपए का ऑटो क्लेम सेटलमेंट निपटान का एक ऐतिहासिक स्तर भी हासिल किया है, जो 2023-24 में 89.52 लाख रुपए था। खबरों के अनुसार, दावों के खारिज होने का अनुपात भी पिछले साल के 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी हो गया है। वहीं, पीएफ निकालने के लिए सत्यापन औपचारिकताओं को भी 27 से घटाकर 18 कर दिया गया था और बैठक में इसे घटाकर छह करने का निर्णय भी लिया गया है।

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