बिल्डर को धमकी में मामले में छोटा राजन बरी
शब्द : 202 ---------------- -बीस साल पुराने मामले में आरोप सिद्ध नहीं हो सके

शब्द : 202 ---------------- -बीस साल पुराने मामले में आरोप सिद्ध नहीं हो सके मुंबई, एजेंसी बिल्डर को धमकी के 20 साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। बिल्डर को धमकी के दो दशक पुराने मामले में सीबीआई को झटका लगा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा था कि बिल्डर नंदकुमार हरचंदानी को छोटा राजन के नाम पर कई धमकियां मिलीं जिसमें उससे कथित रूप से कुछ व्यवसायियों का बकाया चुकाने के लिए कहा गया। मामले में 2004 में सात अज्ञात लोगों द्वारा हरचंदानी के कार्यालय में घुसकर फायरिंग का भी आरोप था।
इस मामले में मकोका अदालत ने कहा कि दो गवाहों की गवाही में आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। विशेष न्यायाधीश ए.एम.पाटिल ने कहा कि अभियोजन पक्ष का सबसे विश्वसनीय गवाह इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि फोन पर धमकी देने वाला छोटा राजन ही था। अभियोजन के आरोप सिद्ध करने में विफल रहने पर अदालत ने छोटा राजन को बरी कर दिया। हालांकि पत्रकार जे.डे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा के चलते राजन अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहेगा।
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