अदालत से ::: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला में कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए
शब्द : 98 ---------- कोच्चि, एजेंसी केरल उच्च न्यायालय ने पेरियार टाइगर रिजर्व (पश्चिम

शब्द : 98 ---------- कोच्चि, एजेंसी केरल उच्च न्यायालय ने पेरियार टाइगर रिजर्व (पश्चिम प्रभाग) के उप निदेशक को सबरीमाला में ठोस कचरे के अवैज्ञानिक निस्तारण के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और मुरलीकृष्ण एस की बेंच ने मंडला-मकरविलक्कू उत्सव के दौरान सबरीमाला में ठोस कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पेरियार टाइगर रिजर्व के उप निदेशक को निर्देश दिए। जलाए गए कचरे में प्लास्टिक बैग व अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री शामिल थी। अदालत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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