तमिलनाडु सरकार के कुलपति नियुक्त करने पर अंतरिम रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के अधिकार पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मी नारायणन की...

चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को उस विशिष्ट प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी, जो तमिलनाडु सरकार को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मी नारायणन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के कड़े विरोध के बीच यह स्थगन आदेश दिया। एक वकील इस मामले में याचिकाकर्ता है। वह भाजपा का कार्यकर्ता भी है। जिस अधिनियम के प्रावधान पर यह स्थगन लगाया गया है, वह मूल रूप से उन विधेयकों में से है, जिन्हें तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत मान लिया गया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।