मुआवजे की पूरी रकम नहीं देने पर एनजीटी ने जाहिर की नाराजगी
दिल्ली के अलीपुर इलाके में 2024 में पेंट फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को पूरा मुआवजा नहीं मिलने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को जवाब देने...

मुआवजे की पूरी रकम नहीं देने पर एनजीटी ने जाहिर की नाराजगी - दिल्ली सरकार व अन्य पक्षकारों को जवाब देने के दिए निर्देश
- पिछले वर्ष पेंट फैक्ट्री में अग्निकांड में मृतकों को मुआवजा का है मामला
नई दिल्ली, निखिल पाठक
राजधानी के अलीपुर इलाके की एक पेंट फैक्ट्री में वर्ष 2024 में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मृतकों के परिजनों को पूरा मुआवजा नहीं मिलने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नाराजगी जाहिर की है। एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार व अन्य पक्षकारों को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने सभी पक्षकारों से आदेश के बावजूद परिजनों को मुआवजे की पूरी राशि नहीं देने के लिए जवाब मांगा है। एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की पीठ ने परिजन के वकील द्वारा दाखिल निष्पादन आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है।
वकील द्वारा दाखिल निष्पादन आवेदन में सामने आया कि एनजीटी द्वारा तय किए गए 20 लाख रुपये के मुआवजे में से अब तक केवल 10 लाख रुपये ही दिए गए हैं, जबकि आदेश दिए हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है। एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। यदि कोई जवाबदाता अपने अधिवक्ता के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं उत्तर दाखिल करता है, तो उसे वर्चुअल रूप से सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
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यह था पूरा मामला
अलीपुर इलाके में पिछले वर्ष फरवरी महीने में पेंट फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को दस लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई थी। मुआवजे की रकम को एनजीटी ने बाद में बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया था।
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