उमर अब्दुल्ला और पत्नी साथ बैठकर विवाद सुलझाएं : कोर्ट
- तलाक मामले में शीर्ष अदालत ने दिया निर्देश नई दिल्ली, एजेंसी।

- तलाक मामले में शीर्ष अदालत ने दिया निर्देश नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को निर्देश दिया है कि साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवाद सुलझाने का प्रयास करें।
शीर्ष अदालत नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर की तलाक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को सूचित किया गया कि दंपति के मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो गई है। इस पर पीठ ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि क्योंकि मध्यस्थता विफल हो गई है इसलिए विशुद्ध रूप से एक और मौका देने के लिए पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए। यह प्रयास तीन सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए। मामले में अगली सुनवाई सात मई को होगी। मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर की तलाक याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। उसने 2016 के पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उमर के पक्ष में फैसला देने से इनकार कर दिया था।
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