अपडेट :: वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है। इसमें छह राज्यों ने इस अधिनियम के समर्थन में याचिका दाखिल की है।...

नोट ::: खबर में सिर्फ एक लाइन,,,,,,,,शीर्ष कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की अवधि दोपहर दो बजे के बाद तय की है।,,,,यही जोड़ा गया है। यही अपडेट है। --------------------------------------------
- शीर्ष अदालत ने 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया
- 06 राज्यों ने अधिनियम के समर्थन में अर्जी दाखिल की
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस कानून को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और राजद नेता मनोज कुमार झा की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वहीं छह राज्यों ने अधिनियम के समर्थन में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की अवधि दोपहर दो बजे के बाद तय की है।
इन याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया
इसके अलावा, जिन याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया है, उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, संभल से सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय ने भी इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का रुख किया है। वहीं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई नई याचिकाए दाखिल की गईं, जिन्हें अभी सूचीबद्ध किया जाना है।
समर्थन में भी पहुंचे कई राज्य
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है।
नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नई याचिका को सूचीबद्ध करने के आग्रह पर विचार किए जाने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की इस दलील पर गौर किया कि मामले में एक नई याचिका दायर की गई है और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जिन मामलों में उल्लेख पर्चियां दी जाती हैं, हम उनमें ज्यादातर के मामले में एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर देते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।