फीस वृद्धि का विवरण न देने वाले 76 स्कूलों पर एक लाख जुर्माना
ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन ने 76 निजी स्कूलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई। तीन स्कूलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। फीस...

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला प्रशासन ने नए शैक्षिक सत्र में मनमाने ढंग से फीस वसूलने वाले 76 निजी स्कूलों पर शुक्रवार को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। साथ ही, तीन स्कूलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया। जवाब न देने पर जुर्माने या कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के कुल 144 विद्यालयों ने इस वर्ष हुई फीस वृद्धि का विवरण डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जांच के दौरान सेक्टर-37 स्थित अमर पब्लिक स्कूल, मिल्क लिच्छी के पारस पब्लिक स्कूल और सेक्टर-158 संत किशोरी विद्या मंदिर में अनियमित फीस वृद्धि मिली। तीनों स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। वहीं, जिले के 76 निजी स्कूल ऐसे थे, जिन्होंने इस वर्ष फीस में भारी भरकम वृद्धि की, लेकिन विवरण प्रस्तुत नहीं किया। डीएम ने इन सभी स्कूलों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही, स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा। निजी विद्यालयों में लगातार जूते, मौजे किताबें और ड्रेस इत्यादि स्कूल परिसर में बेचे जाने की अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।
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सात जांच सदस्य कमेटी का गठन
स्कूलों की जांच के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्रा, उपजिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उपजिलाधिकारी सदर चारुल यादव, उपजिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, तहसीलदार दादरी ओमप्रकाश, तहसीलदार सदर और डिप्टी कलैक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में सात सदस्य जांच समिति का गठन किया है, जो अपने क्षेत्र में विद्यालयों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विद्यालय में छात्र व अभिभावक को ड्रेस, किताबें, जूते, मौजे आदि खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है। टीम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण भी किया जाएगा।
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स्कूलों को बढ़ी फीस का हिसाब देना होगा
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में स्कूलों में शिक्षकों की कितनी वेतन वृद्धि की गई है और कितने प्रतिशत छात्रों की फीस में वृद्धि की है, इसका विवरण स्कूलों को एक सप्ताह में कार्यालय सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शुल्क वृद्धि करने पर उसको 60 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड कर सूचना भी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
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निजी स्कूलों के खिलाफ मनमाने ढंग से फीस वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इस क्रम में फीस वृद्धि का विवरण पेश न करने पर 76 स्कूलों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।
-मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी
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