दिल्ली की अदालत ने BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय किए, क्या है केस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 साल पुराने एक एक आपराधिक मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए हैं। चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 साल पुराने एक एक आपराधिक मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए हैं। चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी चंदोलिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 353, , 356 के तहत आरोप तय किए। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोपमुक्त कर दिया।
आरोप तय किए जाने के समय चंदोलिया अदालत में कोर्ट थे। चंदोलिया की ओर से वकील हरिओम गुप्ता के साथ वकील सुकृत और अनन्या कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 मई को सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने कहा कि डिटेल ऑर्डर अभी अपलोड किया जाना है।
वर्ष 2020 में कथित रूप से एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने और शिकायतकर्ता हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
एडवोकेट हरिओम गुप्ता ने बताया कि चंदोलिया के खिलाफ धाराएं नहीं बनती हैं, क्योंकि कोई गवाह नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है और मोबाइल फोन की बरामदगी भी नहीं हुई है। हमने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है, जिस पर 19 मई को सुनवाई होगी। यह मामला प्रसाद नगर थाने में धारा 186, 353, 356, 341 आदि के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
बता दें कि, पहले यह मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन योगेंद्र चंदोलिया के सांसद बनने के बाद इसे राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
पुलिस की ओर से जांच के बाद तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था।