दिल्ली के द्वारका में बिना इजाजत काट दिए 100 पेड़, वन विभाग ने CPWD और NII को भेजा नोटिस
दिल्ली के द्वारका में बिना इजाजत पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली के वन और वन्यजीव विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और एनआईआई को नोटिस जारी किया है। विभाग को शिकायत मिली है कि द्वारका सेक्टर 5 में पेड़ काटे गए हैं।

दिल्ली के द्वारका में बिना इजाजत पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली के वन और वन्यजीव विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई) को नोटिस जारी किया है। विभाग को शिकायत मिली है कि द्वारका सेक्टर 5 में एक भूखंड पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि का टुकड़ा एनआईआई का है, जबकि सीपीडब्ल्यूडी इस क्षेत्र में काम कर रहा है।
राजधानी में पेड़ों को काटने के लिए किसी भी एजेंसी को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के तहत वन विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि द्वारका साइट पर अनुमानित 100 पेड़ काटे गए, लेकिन एक भी पेड़ काटने के लिए अनुमति नहीं मांगी या दी गई। वन विभाग में एक स्थानीय निवासी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसपर कार्रवाई की गई। शिकयत में कहा गया है कि “मिनी-फॉरेस्ट” जैसे एक हरे-भरे क्षेत्र को “कुछ ही दिनों में” साफ कर दिया गया।
एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया, "हमें बुधवार को शिकायत मिली थी कि कुछ पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है और निरीक्षण के बाद एनआईआई और सीपीडब्ल्यूडी दोनों को प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी किए गए। हमारे शुरुआती आकलन के अनुसार, लगभग 100 पेड़ों को काटा गया है, लेकिन चूंकि कुछ पेड़ काफी पतले और छोटे थे, इसलिए हम डीपीटीए के अनुसार पेड़ की परिभाषा से तुलना करने के लिए उनकी लंबाई और परिधि की जांच करेंगे।"
डीपीटीए एक "पेड़" को "किसी भी लकड़ी वाले पौधे के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी शाखाएं कम से कम 5 सेमी डायमीटर के तने या बॉडी की होती हैं और जमीन से कम से कम एक मीटर ऊंची होती हैं।" अधिकारी ने कहा, "निरोधक आदेश के अलावा, हमने एजेंसियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।" उन्होंने बताया कि मौके से एक अर्थमूवर मशीन जब्त की गई है।