Why Delhi HC quashed FIR against man who caught with live cartridge in his bag at delhi airport दिल्ली एयरपोर्ट पर शख्स के बैग में मिला था जिंदा कारतूस, हाई कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी FIR, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली एयरपोर्ट पर शख्स के बैग में मिला था जिंदा कारतूस, हाई कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी FIR

  • दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान की जांच के दौरान शख्स के बैग से जिंदा करतूस बरामद किया गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पर शख्स को राहत दे दी है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 11 March 2025 09:34 PM
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दिल्ली एयरपोर्ट पर शख्स के बैग में मिला था जिंदा कारतूस, हाई कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी FIR

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उस शख्स के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी है जिसके बैग से दिल्ली एयरपोर्ट पर जिंदा कासतूस बरामद किया गया था। मामला 2021 का है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान की जांच के दौरान शख्स के बैग से जिंदा करतूस बरामद किया गया। जस्टिस संजीव नरूला ने शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी मोहम्मद तारिक रहमान को होश ही नहीं था कि उसके बैग के जिंदा कारतूस रखा है और वह उसके पास अनजाने में रह गया।

कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि कारतूस अनजाने में याचिकाकर्ता के बैग में छूट गया और उसे तब तक इसके बारे में नहीं पता था जब तक सामान की जांच नहीं हुई। ऐसे में यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास कारतूस का होना ‘सचेत कब्जे’ के दायरे में नहीं आता है।

याचिकाकर्ता रहमान ने दावा किया था कि उसे अपने घर के पास कारतूस मिला था और उसने इसे लॉकेट बनाने के इरादे से रखा था। वह दक्षिण अफ्रीका में कमर्शियल पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। आज, उसके पास कमर्शियल एयरक्राफ्ट पायलट लाइसेंस है।

28 फरवरी के फैसले में कोर्ट ने कहा कि रहमान ने किसी भी गलत इरादे से कारतूस नहीं रखा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यह साफ है कि रहमान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके सामान में कारतूस भी रह गया है। रिकोर्ड पर मौजूद चीजें इस मामले में किसी भी आपराधिक मंशा या दोषपूर्ण इरादे का संकेत नहीं देती। ना ही इस बात का संकेत देती है कि कारतूस किसी गैरकानूनी उद्देश्य से ले जाया गया था।