बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक; पाकिस्तानी हमलों के बीच राजस्थान में कहां-कहां 'लॉकडाउन' जैसी सख्ती
गुरुवार रात पड़ोसी मुल्क की ओर की गई नापाक हरकतों को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा है। गुरुवार रात पड़ोसी मुल्क की ओर की गई नापाक हरकतों को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं।
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने रात के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त नियमों का ऐलान किया है। जिला प्रशासन की ओर से एक्स पर जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आज (शुक्रवार) शाम 5 बजे के बाद जिले के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा। सभी घरों और प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर रातभर रोक रहेगी। बाड़मेर जिला प्रशासन ने डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह नो एंट्री लगा दी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इलाके में नजर आया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में ड्रोन का संचालन पूरी तरह बैन कर दिया गया है।
बाड़मेर जिले में आतिशबाजी/पटाखों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि हर नागरिक इन नियमों का पालन करे। प्रशासन ने कहा, 'सुरक्षा कारणों से उठाए गए कदम बेहद जरूरी और संवेदनशील हैं। इसलिए आमजन से अपील की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्कता के साथ शांति और सहयोग बनाए रखें।'
बाड़मेर में अगले आदेश तक कॉलेज-कोचिंग भी बंद
बाड़मेर की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय महाविद्यालय, सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है।
जैसलमेर में भी इसी तरह की सख्ती
जैसलमेर जिला प्रशासन ने मौजूदा हालात के चलते कड़े नियम लागू किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि शाम 5 बजे बाजार बंद कर दिए जाएंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में ब्लैकआउट रहेगा। इस अवधि में लोगों को लाइटें बंद रखने को कहा गया है। ब्लैकआउट के दौरान दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी। इसी तरह सेना क्षेत्र के पांच किलोमीटर तक के दायरे में आवागमन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। सात जुलाई तक संपूर्ण जिले में ड्रोन संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिले में पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है।
श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे से बाजार बंद
श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि शाम 7 बजे तक बाजार बंद कर दिए जाएंगे। ब्लैकआउट के समय लाइटें बंद रखने को कहा गया है। वाहनों से आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। दुपहिया भी नहीं निकाल सकते हैं। डिफेंस एरिया की परिधि में आवाजाही पर रोक रहेगी। विवाह समेत अन्य आवश्यक समारोह दिन में आयोजन करने को कहा गया है।
फलौदी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट
फलौदी जिला कलक्टर एचएल अटल ने शाम 7.00 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी आपात स्थिति, संदिग्ध गतिविधि या आवश्यक जानकारी के लिए तत्काल कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा गया है। पूरे जिले में ड्रोन संचालन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बैन किया गया है।