X का तर्क है कि आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) सरकार को ब्लॉकिंग के अधिकार नहीं देती, लेकिन सरकार इसे धारा 69A के स्थान पर इस्तेमाल कर रही है।
लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेफॉर्म X (पहले Twitter) की सेवाएं मंगलवार दोपहर ठप हो गई हैं। दुनियाभर के लाखों यूजर्स ना तो पोस्ट पढ़ पा रहे हैं और ना ही नए पोस्ट शेयर कर सकते हैं।
यूजर ने लिखा, 'इस प्लेटफॉर्म पर बुली करना आम हो गया है। खासतौर पर फेसलेस अकाउंट्स के जरिए ऐसा किया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे अकाउंट्स को बैन किया जाना चाहिए। हम जब रचनात्मक राय की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसकी बजाय आप जो ईमानदार राय रखते हैं, उसके लिए आपको अपमानित किया जाता है।