6 districts of UP, people will be able to pay house tax and water tax quarterly and half yearly यूपी के इन 6 जिलों में लोग तिमाही और छमाही जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स-जल कर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के इन 6 जिलों में लोग तिमाही और छमाही जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स-जल कर

उत्तर प्रदेश के छह शहरों के भवन स्वामियों को हाउस टैक्स, सीवर और जल कर तिमाही व छमाही जमा करने की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में लागू किया जाएगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 8 May 2025 01:42 PM
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यूपी के इन 6 जिलों में लोग तिमाही और छमाही जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स-जल कर

जल्द ही उत्तर प्रदेश के छह शहरों के भवन स्वामियों को हाउस टैक्स, सीवर व जलकर तिमाही व छमाही जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ जल कर, सीवर टैक्स तथा गृह कर का एक एकीकृत बिल भी जारी होगा। इसे सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में लागू किया जाएगा। इसी वर्ष से भवन स्वामियों को एकीकृत बिल मिलना शुरू हो जाएगा। इससे न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि टैक्स संग्रह प्रणाली में भी सुधार होगा।

एक बिल, तीन कर- एकीकृत बिलिंग प्रणाली की शुरुआत

वर्तमान में नागरिकों को जलकल व नगर निगम के दो बिल प्राप्त होते हैं। इन दोनों को जमा करने के लिए लोगों को नगर निगम व जलकल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिससे भ्रम और असुविधा होती है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही से इन तीनों करों के लिए एक ही संयुक्त बिल तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे भवन स्वामी एक ही बार में सभी करों का भुगतान कर सकेंगे।

तकनीकी बदलावों पर जोर, ई-नगर सेवा पोर्टल से होगा भुगतान

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नगर निगम e-nagarsewaup.gov.in पोर्टल के माध्यम से इस सेवा को ऑनलाइन उपलब्ध कराएँ। नागरिक घर बैठे बिल देख सकेंगे। भुगतान कर सकेंगे और शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे।

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तिमाही व छमाही जमा करने की सुविधा मिलेगी

इन सभी छह शहरों में नगर निगम व जलकल के टैक्स जमा करने की तिमाही व छमाही सुविधा मिलेगी। अभी केवल लखनऊ नगर निगम ने अपने यहां अधिकारियों के आदेश पर किश्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा दी थी। लेकिन शासन के आदेश के बाद अब किसी की अनुमति की जरुरत नहीं होगी। लोग तिमाही व छमाही अपनी सुविधा के अनुसार, जलकर, सीवर टैक्स तथा हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। बिल में सभी की राशि अलग लिखी होगी। जिससे भवन स्वामी यह जान सकेंगे कि उनका हाउस टैक्स, जलकर व सीवर कर की राशि कितनी है। एक साथ पूर्ण भुगतान करने वालों को पूर्व की तरह टैक्स में छूट मिलेगी। विलम्ब में भुगतान करने पर ब्याज भी देना होगा। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

लखनऊ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आ गया है। तीनों टैक्स का एक बिल जारी किया जाएगा। इसके लिए जलकल से सभी भवन स्वामियों का डेटा लिया जाएगा। इस काम में एक से दो महीने का वक्त लगेगा। इससे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। एक ही बार में वह अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा।