Court Convicts Two Accused in Minor s Molestation Case Under POCSO Act छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषियों को तीन वर्ष कैद, Agra Hindi News - Hindustan
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छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषियों को तीन वर्ष कैद

Agra News - विशेष न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों राहुल और अमित को दोषी पाया। उन्हें तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पीड़िता की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण साबित...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 22 May 2025 07:36 PM
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छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषियों को तीन वर्ष कैद

किशोरी से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने दोषी राहुल और अमित निवासी बेलनगंज छत्ता को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना छत्ता में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की। स्कूल आते-जाते समय गंदी हरकतें कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 28 सितंबर 2015 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

29 सितंबर को आरोपियों को जेल भेजा था। 19 अक्तूबर 2015 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सजा दिलाने में पीड़िता की गवाही अहम रही।

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