Aligarh Court Sentences Husband and Two Brothers to Life Imprisonment for Woman s Murder महिला की हत्या में पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास, Aligarh Hindi News - Hindustan
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महिला की हत्या में पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

Aligarh News - अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले महिला विनीता देवी की हत्या के मामले में पति जितेंद्र और उसके दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 22 May 2025 05:42 AM
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महिला की हत्या में पति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खैर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले महिला की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने पति व दो देवरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषी सगे भाई हैं। इन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से आधी धनराशि मुकदमे के वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव बंधल कुतुबपुर निवासी लालाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी बहन की शादी खैर क्षेत्र के गांव विशनपुरी की मढ़ैया निवासी जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी।

ससुरालीजन लगातार उसे परेशान करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। ये बात खुद विनीता ने अपने घरवालों को बताई थी। 28 मई 2022 को सुबह 10 बजे उनकी बहन विनीता देवी पत्नी जितेंद्र कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को बोरी में रखकर एक घर में छिपा दिया। इसमें जितेंद्र के अलावा उसके भाई जगदीश, संजय व अन्य को नामजद किया गया। पुलिस ने जांच के बाद जितेंद्र, जगदीश व संजय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों भाइयों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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