गैरइरादतन हत्या के आरोपी समेत सात लोग दंडित
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण गैरइरादतन हत्या के आरोपी सहित सात लोगों को दंडित किया गया है। विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में आरोपियों को जेल की सजा और अर्थदंड दिया...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के चलते गैरइरादतन हत्या के आरोपी समेत सात लोग दंडित किए गए। राजेसुल्तानपुर, बसखारी, इब्राहिमपुर एवं जलालपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। राजेसुल्तानपुर थाने में वर्ष-2011 में दर्ज गैरइरादतन हत्या के अपराध में फुलवरिया समडीह निवासी प्रेम उर्फ डब्लू पुत्र लालजी को किशोर न्याय बोर्ड ने आठ माह के प्रोवेशन के अलावां जेल में बिताई गई अवधि के साथ आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार हुए जैतपुर थाना क्षेत्र के नत्थूपुर लौंधना निवासी मुन्ना पुत्र रामसुन्दर के जुर्म स्वीकार करने पर सीजेएम ने 10 दिवस का कारावास के साथ पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के विरुद्ध बसखारी थाने में वर्ष-2002 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इब्राहिमपुर थाने में वर्ष-2010 में दर्ज मारपीट के अपराध में सीजेएम ने महेशपुर इल्तिफातगंज निवासी कलीमुद्दीन एवं कलामुद्दीन पुत्रगण इब्राहिम को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदंड, जलालपुर कोतवाली में वर्ष-1998 में दर्ज मारपीट के अपराध में मंगुराडिला निवासी राम प्रकाश पुत्र हरीलाल एवं गीता पत्नी राम प्रकाश को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड एवं सम्मनपुर थाने में वर्ष-2010 में दर्ज आर्म्स एक्ट के अपराध में रुस्तमपुर अशरफपट्टी निवासी सलाहुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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