हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने एक ग्रामीण वेदराम की हत्या के लिए दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वेदराम की शराब पीने के कारण मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी फूलन देवी...

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने एक ग्रामीण की हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अताईपुर कोहना की फूलन देवी ने थाने पर पति वेदराम की ज्यादा शराब पीने से मृत्यु की सूचना दी थी। फूलन देवी के मुताबिक पति शराब और नशे की गोली खाने का आदी था। 22 नवंबर 2003 को अताईपुर जदीद से टेढ़ीकोन जाने वाले रास्ते पर दर्शन सिंह यादव के केले के खेत में शाम को नशे की हालत में खेत में पड़ा रहा। 22/23 नवंबर 2003 की रात सर्दी लगने से उसकी मौत हो गई। पति की लाश को गांव वालों की मदद से अताईपुर जदीद के पंचायत घर में लाकर रख दिया गया। फूलनदेवी की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना में अताईपुर जदीद के ही सुनील कुमार उर्फ पतन्नू उर्फ पुचूलाल और उसका भाई भीम सिंह उर्फ भीमसेन उर्फ भीमा का नाम हत्या में प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और बचाव पक्ष से राजेश कुमार अवस्थी और अभियोजन पक्ष से एडीजीसी फौजदारी संजीव कुमार मिश्रा ने पैरवी की। अदालत ने वेदराम की हत्या में दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। एडीजीसी फौजदारी ने बताया कि दोनों आरोपित साथ बैठकर शराब पिया करते थे। पूर्व में वेदराम की मौत हो गई थी। इस पर उसके साथ बैठने वालों के नाम पुलिस की जांच में सामने आये थे । इसी पर मुकदमा चला और सजा सुनाई गयी ।
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