Father-Son Sentenced to Life Imprisonment for Murder in Ayodhya Case हत्या के मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास,अर्थदंड भी , Ayodhya Hindi News - Hindustan
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हत्या के मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास,अर्थदंड भी

Ayodhya News - अयोध्या में एक हत्या मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2018 में मामूली विवाद के बाद दिवाल पर पानी डालने को लेकर हत्या की गई थी। दोनों पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, अयोध्याTue, 6 May 2025 11:12 PM
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हत्या के मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास,अर्थदंड भी

अयोध्या संवाददाता। जनपद न्यायालय के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने कैंट क्षेत्र के एक हत्या के मामले में आरोपी बाप-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर साढ़े दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। आठ वर्ष पूर्व 2018 में मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मृतक के भाई ने अपने गाँव बनवीरपुर के रहने वाले साधू पुत्र रामफेर तथा मनीष पुत्र साधू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दिवाल पर पानी डालने की बात को विवाद हुआ और बाप-बेटे ने ईंट से हमलाकर दिया।

गंभीर रूप से चोट आने के कारण उनके भाई की मौत हो गई। विवेचना के बाद कैंट पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था और पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी कराई जा रही थी। अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर अदालत ने मंगलवार को साधू तथा उसके बेटे मनीष को आजीवन कारावास और 10500-10500 रूपये का अर्थदण्ड सुनाया है। पैरवी में पैरोकार आरक्षी आर्यन यादव,लोक अभियोजक सतीष चन्द्र देवरस,कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी शत्रुघ्न यादव तथा मानीटरिंग सेल का योगदान रहा। --------------

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