Court Sentences Man to Life Imprisonment for Murder Over Unrequited Love मछली के जाल से चारपाई में बांधकर हत्या में दोषी को उम्रकैद, Banda Hindi News - Hindustan
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मछली के जाल से चारपाई में बांधकर हत्या में दोषी को उम्रकैद

Banda News - बांदा। संवाददाता सोते समय युवक को मछली पकड़ने वाले जाल से बांधकर और चापड़

Newswrap हिन्दुस्तान, बांदाFri, 30 May 2025 11:26 PM
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मछली के जाल से चारपाई में बांधकर हत्या में दोषी को उम्रकैद

बांदा। संवाददाता सोते समय युवक को मछली पकड़ने वाले जाल से बांधकर और चापड़ से ताबड़तोड़ हमला करके मार डालने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी घटना के बाद से मंडल कारागार में निरुद्ध है। सजा सुनाए जाने के बाद पुनः सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। बबेरू थानाक्षेत्र के निभौर तरसिया डेरा निवासी देवलाल निषाद ने 15 नंवबर 2022 की रात अपने बेटे 28 वर्षीय राजू और भटौली गांव के रामरूप के साथ खेत में फसल की रखवाली को चारपाई डालकर सोए थे।

देर रात करीब एक बजे रामरूप ने पिता-पुत्र को चारपाई पर ही मछली पकड़ने के जाल से बांध दिया। इसके बाद राजू पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमलाकर करने लगा। देवलाल ने किसी तरह खुद को जाल से छुड़ाया और रामरूप से भिड़ गए। हमले में देवलाल भी गंभीर रूप से घायल हुए।शोर सुनकर आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचते। इससे पहले रामरूप भाग निकला। राजू की गर्दन काटने से मौके पर उसकी मौत हो गई थी। दूसरे दिन 16 नवंबर को मृतक के पिता की तहरीर पर बबेरू थाने में आरोपित और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि पुलिस ने रामरूप पुत्र भूरा निषाद और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान विवेचक ने केवल रामरूप के विरुद्ध 21 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया। रामरूप के विरुद्ध अदालत ने 22 जून 2023 को आरोप विरचित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने 28 पृष्ठीय फैसले में रामरूप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। एकतरफा प्यार हत्या की वजह, वारदात से पहले पिलाई थी शराब एकतरफा प्यार के चलते दोषी ने राजू को मौत के घाट उतारा था। इसकी चर्चा वारदात के दूसरे दिन ग्रामीणों की जुबान पर थी। हालांकि, मृतक के घरवालों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। वारदात को अनजाम देने से पहले रामरूप ने राजू को शराब भी पिलाई थी। ग्राम भटौली निवासी हत्या का दोषी रामरूप अविवाहित और तीन भाइयों में सबसे छोटा है। उसका पिता भूरा सारी जमीन बेच चुका है। दो बड़े भाई सिद्धगोपाल और जगरूप अलग रहते हैं। भूरा कभी अपने चाचा रामऔतार तो कभी देवलाल निषाद के घर रहता था। देवलाल निषाद घर का पूरा काम कराता, जानवर चराने के साथ खेतीबाड़ी में भी सहयोग करता था। 15 नवंबर की रात जब देवलाल और उनका छोटा बेटा राजू खेत जाने लगे तो रामरूप ने साथ चलने को कहा। इसपर पिता-पुत्र राजी हो गए। रामरूप साथ में शराब भी लिए था। रात में राजू के साथ बैठकर खेत में दारू पी। तीनों सो गए। रात में वारदात को अंजाम दिया। उसकी योजना देवलाल को भी मारने की थी। लेकिन वह संघर्ष में बच गए। मृतक राजू अपने पीछे पत्नी राधा और दो बच्चों चार वर्षीय बेटा मोहन और डेढ़ साल के इंद्रजीत को छोड़ गया। बड़े भाई रामभजन के परिवार में पत्नी सोनू और तीन बेटियां हैं।

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