बीमा कंपनी को 3.58 लाख रुपये भुगतान का आदेश
Basti News - बस्ती के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आग लगने से हुए नुकसान के लिए दुकानदार मोहम्मद नूर आलम को 3.58 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दुकानदार ने बीमा कंपनी...

बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आग लगने से हुई हानि के मामले में दुकानदार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को कुल 3.58 लाख रुपये भुगतान करना होगा। छावनी थाना क्षेत्र के नाल्हीपुर निवासी मोहम्मद नूर आलम सिद्दीकी ने पीठ में परिवाद दाखिल किया कि नूर आलम ने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए बैंक से वित्तीय सहायता लेकर टॉयर ट्यूब की दुकान खोला था। जिसका बीमा श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी 19 अगस्त 2017 से 18 अगस्त 2018 तक वैध थी। बीमित धनराशि तीन लाख रुपये थी। 21/ 22 जनवरी 2018 की रात्रि 8:30 बजे अज्ञात कारण से दुकान में आग लग गई। अग्निशमन दल को बुलाया गया और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखा 3 लाख 14 हजार 940 रुपए का सामान जल गया। 23 जनवरी को थाना छावनी में भी सूचना दी गई। बीमा कंपनी को भी सूचित किया गया। बीमा कंपनी के समक्ष मुआवजा के लिए दावा पेश किया गया जिसे 27 मार्च 2018 को बीमा कंपनी ने निरस्त कर दिया।
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